देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनेकों महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा के बाद दो दर्जन से अधिक फैसलों पर मुहर लगी है।

आज की कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण बिंदु पर लगी मोहर
परिवहन विभाग 25% की सड़क सुरक्षा कोष में 30 पसेंट बढ़ाई गई है
2 सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि एक लाख की धनराशि को 200000 कर दिया गया है
अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे
बागवानी मिशन के अनुसार एंटी हैंलनेट लेने के लिए 25
प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगी
समाज कल्याण योजना के तहत अब अटल आवास में पीएम आवास के तहत ही 1 लाख 30 हज़ार पैसा दिया जाएगा पहले 35 हज़ार दिया जाता था
विद्यालय शिक्षा विभाग ने लिया फैसला अगर 30 दिन तक कोई बच्चा नहीं आता हैं तो उसे आउट ऑफ़ स्कूल मान लिया जाएगा पहले 60 दिन था
उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति का प्रख्यापन किया गया
वित्त विभाग ने GST में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 किया गया
उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एक निजी विश्वविद्यालय का नाम अब हरिद्वार इंजिनियरिंग नाम होगा
कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस देने का फैसला सीएम लेंगे।
सड़क दुर्घटना में मौत पर 1 के बजाय 2 लाख
उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन, सर्टिफिकेट के लिए 20 के बजाय 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा
वन निगम की वार्षिक लेख परीक्षा विधानसभा में
आवास; पेट्रोल पम्प का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर, शहरी क्षेत्रों में 15% और 7.5% देना होगा चार्ज5- सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज कहा जायेगा।
कृषि विभाग में बागवानी के तहत एन्टी हेलनेट योजना में केंद्र की 50% सब्सिडी के साथ उत्तराखंड सरकार25% सब्सिडी देगी।
अटल आवास योजना में पीएम आवास योजना की तरह पैसा मिलेगा। करीब 1 लाख 20 हजार मिलेंगे। इनकी इकम लिमिट बढ़ाई। 32 हजार के बजट 48 हजार सालाना इकम वालों को लाभ मिलेगा।
30 दिन अगर कोई बच्चा स्कूल में अनुपस्थित होगा बिना बताए हुए, उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। पहले यह अवधि 60 दिन थी। 30 दिन बाद स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करें।
उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति कैबिनेट में पास।
वित्त विभाग – जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। यह नए पड़ सृजित हुए
हरिद्वार में नई निजी विवि का नाम हरिद्वार विवि किया जाएगा। पहले रुड़की विवि था। सदन में आएगा।
महंगाई भत्ता व बोनस- कैबिनेट ने इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
कौशल विकास – सेवायोजन विभाग से भी आउटसोर्सिंग भर्तियां हो सकेंगी। अभी तक उपनल, पीआरडी से होती है।
उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट में जेल नहीं जाना पड़ेगा। केवल अर्थदंड लगेगा
राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा।
पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में 6 थाने, 20 पुलिस चौकी बनेगी।
पुलिस आरक्षियों के प्रोमोशन को अडिशनल एसआई के 1750 पदों पर पदोन्नति की नियमावली पर मुहर।
महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।