कैबिनेट मंत्री के पति के खिलाफ हत्या के मामले में गैर जमानती वारंट जारी

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उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है वारंट बरेली के 31 साल पुराने बहुचर्चित जैन दंपत्ति हत्याकांड मामले में जारी हुआ है। जैन दंपत्ति हत्याकांड में रेखा आर्य के पति भी आरोपी है। उन पर कई गंभीर आरोप है। हालांकि, उनके वकील ने कोर्ट में उनके कोरोना संक्रमित होने की दुहाई दी थी। लेकिन, कोर्ट ने अर्जी खारिज गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जबकि, मामले में तीन अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया है।

गौरतलब है कि जैन दंपत्ति हत्याकांड जून 1990 में हुआ था। मृतक नरेश जैन और पुष्पा जैन की बेटी प्रगति जैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गवाही के दौरान प्रगति ने कोर्ट को बताया था कि 11 जून की रात करीब सवा नौ बजे वे लोग टीवी देख रहे थे। उसी दौरान चाकू व डंडे लेकर चार-पांच लोग घर में घुस आए।

प्रगति ने कोर्ट को बताया था कि एक ने उनके पिता से कुुछ बात की और दूसरे ने जाकर टीवी बंद कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने डैडी (नरेश जैन) को चाकू से मारना शुरू कर दिया।बीच बचाव में उनकी मां व उन दोनों बहनों को भी चोटें आई थी। मारपीट के बाद आरोपी चले गए। इस हमले में उनके पिता नरेश जैन और मां पुष्पा जैन की मौत हो गई।

मामले में रेखा आर्य के पति जोगीनवादा के पप्पू गिरधारी, हरिशंकर उर्फ पप्पू, बदायूं में थाना कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मपुरा के जगदीश सरन गुप्ता, रोहली टोला के भगवान दास, कटरा चांद खां के केपी वर्मा, साबिर, शीशगढ़ के योगेश चंद्र, आंवला के बजरुद्दीन, भुता के नरेश कुर्मी, फतेहगंज पश्चिमी के हरपाल, बदायूं की पूनम उर्फ सुनीता उर्फ गुड्डी समेत 11 लोगों पर आरोप तय किए गए। इसमें हत्या, आपराधिक षडयंत्र रचना, भूमि-संपत्ति को हड़पने के लिए कपटपूर्वक झूठे विक्रयपत्रों की कूट रचना सहित कई गंभीर किस्म के आरोप शामिल हैं।

कोर्ट ने अभियुक्त जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी किया है। पप्पू गिरधारी की ओर से उनके वकील अनिल भटनागर ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनका मुवक्किल कोरोना संक्रमित है। उसकी इम्युनिटी कमजोर है। उसे अब भी बुखार है। लेकिन, कोर्ट ने अभियुक्त पप्पू गिरधारी की ओर से दी गई अर्जी को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

कोर्ट में हत्याकांड के अन्य आरोपी बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश के गैर जमानती वारंट निरस्त करने की भी अर्जी लगाई गई थी। लेकिन, कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों की अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

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