यूपी दिल्ली के बाद देहरादून में भी शनिवार, रविवार को कोविड कर्फ्यू

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कॉविड संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने किया आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य में रात्रि कर्फ्यू अब प्रदेश के सभी जिलों में रात 9:00 बजे से 5:00 बजे तक लागू रहेगा,

जिला देहरादून के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 18 अप्रैल को एवं अप्रैल महीने में आने वाले प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड- कर्फ्यू लागू रहेगा,

प्रदेश के अन्य जनपदों में अप्रैल महीने में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू लागू रहेगा,

देहरादून के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे

प्रतिबंध के दौरान इनको रहेगी छूट

1-जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु

2- राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही

3- मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु

4- बस ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री

5- शादी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों हेतु बैंक्वैट हॉल सामुदायिक हॉल धार्मिक स्थलों से आवाजाही के लिए व्यक्तियों वाहनों को निर्धारित समय में प्रतिबंध की छूट दी जाएगी

6- जिन संस्थानों में नाइट शिफ्ट में कार्य होता है उनके कर्मचारियों को कार्य स्थल तक के आवागमन हेतु।

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