केंद्र सरकार ने चश्मा, फेस मास्क जैसे उपकरणों की बिक्री के लिए बनाए नियम, रखना होगा पूरा हिसाब किताब

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत लाइसेंस लेने वालों को यह दिखाना होगा कि उनके पास थर्मामीटर, चश्मा, कंडोम, फेस मास्क आदि उपकरणों के उचित भंडारण लिए पर्याप्त जगह भी है या नही, यही नहीं इन डिवाइसों के लिए उनके पास आवश्यक तापमान और प्रकाश की सुविधा है कि नहीं. यह भी उन्हें बताना होगा।

इसके साथ ही केन्द्र ने हर चिकित्सा उपकरण (मेडिकल डिवाइस) की बिक्री और वितरण के लिए रजिस्ट्रेश करवाना जरूरी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोई भी दुकानदार मेडिकल डिवाइस जैसे थर्मामीटर, कंडोम् फेस मास्क, चश्मा या कोई अन्य चिकित्सा उपकरण को बेचता है तो उसे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

बताया जा रहा है कि ऐसा करने से मेडिकल डिवाइस के रिकार्ड को मेंटेन करने में आसानी होगी। नये मेडिकल डिवाइस नियमों के अनुसार जिन लोगों को लाइसेंस चाहिए उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास यह सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह है कि नहीं। इसके साथ ही उन्हें यह भी दिखाना होगा कि उनके यहां आवश्यक तापमान और प्रकाश की व्यवस्था है यह नहीं?

नियम में यह भी कहा गया है कि जो लोग लाइसेंस ले रहे हैं उन्हें दो साल के लिए ग्राहकों, दवाओं, उपकरणों की डिटेल को मेंटेन करना होगा। इसके अलावा उन्हें केवल पंजीकृत निर्माता या आयातक से ही चिकित्सा उपकरण यानि मेडिकल डिवाइस खरीदनी होगी। केन्द्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों को बेचने और वितरण के लिए नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत चश्मा, फेस मास्क, कंडोम जैसे चिकित्सा उपकरणों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यही नहीं इन चिकित्सा उपकरणों को बेचने वाले सेल्समैन के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

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