जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर रोक बरकरार, दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही पर लगाई गई रोक की स्थिति फिलहाल बरकरार रहेगी। इस मामले को लेकर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि अवैध निर्माण आमतौर पर बुलडोजर की सहायता से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में इस प्रकार की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर इस आदेश को कोई असर नही पडेगा।

बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली नगर निगम की और से बीते दिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले को लेकर अदालत की ओर से कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही पर बीते दिन लगाई गई रोक की स्थिति फिलहाल बरकरार रहेगी। अब इस मामले को लेकर 2 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी, अर्थात 2 हफ्ते तक दिल्ली नगर निगम की ओर से जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि अवैध निर्माण आमतौर पर पूरे देश में बुलडोजर की सहायता से ही गिराए जाते हैं, इसलिए पूरे देश में ऐसी कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की ओर से आज दिए गए फैसले को लेकर फिलहाल यह मतलब लगाया जा रहा है कि बुल्डोजर पर रोक केवल जहांगीरपुरी में चल रही कार्यवाही को लेकर ही है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर असर नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ जहांगीरपुरी मामले में दायर की गई याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पैरवी की। दिल्ली नगर निगम की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव एवं जस्टिस बी आर गवई की बेंच के सामने की गई।

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