EVM के बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

0
274

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावों में बैलेट पेपर की जगह EVM के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिय. यह याचिका वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी. शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए, जो EVM के इस्तेमाल की अनुमति देती है, को संसद द्वारा पास नही किया गया था. वकील मनोहर लाल शर्मा की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है. लिहाजा, ईवीएम के जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं. उन्होंने कहा था कि सब जगह बैलेट-पेपर के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए।

इस साल जनवरी में दायर की गई थी याचिका
यह याचिका जनवरी में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की थी. आपको बता दें कि इन पांच राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच चुनाव संपन्न हुए थे और 10 मार्च को नतीजे घोषित हुए थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here