MMC का आदेश- MBBS डॉक्टर होम्योपैथी और यूनानी डाक्टरों के साथ मिलकर न करें काम

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महाराष्ट्र मेडिकल कॉउंसिल ने MBBS डॉक्टरों के लिए नया आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक किसी को भी होम्योपैथी और यूनानी डाक्टरों के साथ प्रोफेशनल रिश्ते बनाने से मना किया गया है. यानी MBBS डॉक्टर राज्य में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी

सर्कुलर जारी करते हुए महाराष्ट्र मेडिकल कॉउंसिल ने कहा है कि बीएएमस डाक्टर या दूसरे डाक्टर के साथ काम किया तो उसके सस्पेंशन से लेकर सर्टिफिकेट रद्द होने की कार्यवाई हो सकती है. कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉउंसिल ने ये फैसला आयुर्वेद की डिग्री लेने वाले डॉक्टरों को सर्जरी की इजाज़त देने के बाद किया है. महाराष्ट्र के कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई नया आदेश नहीं बल्कि सिर्फ एक बार फिर से MBBS डॉक्टरों को नियम याद दिलाए गए हैं।

पिछले महीने आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ आंख, नाक, कान और गले की भी सर्जरी कर सकेंगे. सरकार के इस फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 12 घंटे का हड़ताल भी किया था।

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