नैनीताल। उतराखंड हाईकोई में मंगलवार को हुए एक अहम मामले में टाटा मैजिक (छोटा हाथी) वाहनों के बस परिमट पर रोक लगा दी गई है। बस ऑनर्स एसोिसएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फ़िलहाल ऐसे सभी परमिट निरस्त करने का आदेश दिया है। बस मालिकों की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि टाटा मैजिक सिर्फ सात से 9 सीट वाला छोटा वाहन है, जबिक मोटर व्हीकल एवट के तहत बस के लिए एक निर्धारित ढांचा और मानक तय हैं। ऐसे में छोटे वाहन को बस परिमट देना अवैध है।और इससे बस संचालकों की आमदनी पर बुरा असर पड रहा है।
हाईकोर्ट का सवाल
सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा। उहोंने कहा कि एक्ट में इसका प्रावधान है। लेकिन कोटं इस जवाब से संतुट नहीं हुई और सवाल उठाया कि आखिर 8- 9 सीटर वाहन को बस का परिमट कैसे दिया जा सकता है?
देहरादून निवासी बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि देहरादून में बड़ी संख्या में टाटा मैजिक वाहनों को बस का परिमट दे दिया गया है। ये वाहन बस स्टैंड से यात्रियों को उठाकर तुरंत चल पडते हैं, जिससे बसों को सवारी नही मिल पाती और इसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।