पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव चिह्न का आवंटन शुरू

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आज 14 जुलाई को 2 बजे के बाद बंटने शुरू हुए चुनाव चिह्न कल 15 जुलाई तक बंटेंगे

देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि में संशोधन किया है। आयोग ने यह निर्णय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के अनुपालन में लिया।

दरअसल, शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य वाद (रिट याचिका संख्या 503/2025) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा 11 जुलाई 2025 को पारित आदेश के कारण 14 जुलाई को होने वाली प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को अपराह्न 2 बजे तक स्थगित किया गया था।

आज, 14 जुलाई को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय से स्पष्टता मिलने के बाद आयोग ने निर्देश जारी किए कि आज ही प्रतीक आवंटन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक की जाएगी। वहीं, शेष प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया कल, 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से दोपहर बाद जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उसकी पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1303 (दिनांक 28 जून 2025) को केवल प्रतीक आवंटन की तिथि के संदर्भ में ही संशोधित माना जाए और चुनाव से जुड़ी अन्य सभी कार्यवाहियां पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार ही संपन्न होंगी।