बिना नक्शा पास हुए नहीं दिया जाएं बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन: हाईकोर्ट

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नैनीताल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, अवैध निर्माण पर लगेगा अंकुश, सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होंगी जानकारियां

नैनीताल/देहरादून। मंगलवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए अवैध कॉलोनियों और अवैध भवन निर्माणों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया। यह सुनवाई ऋषिकेश निवासी याचिकाकर्ता पंकज कुमार अग्रवाल, चन्द्रभूषण शर्मा और अभिषेक चावला द्वारा दायर याचिका पर की गई। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2016 में उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत प्राप्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर हाईकोर्ट द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध कॉलोनियों, अवैध भवनों और भवन निर्माण से जुड़ी सभी जानकारी को आम जनमानस के बीच पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष सरकारी वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माणाधीन भवनों को बिना स्वीकृत नक्शे के विद्युत विभाग अस्थायी कनेक्शन न दे। साथ ही, जल, विद्युत और सीवर कनेक्शन केवल उन्हीं भवनों को दिए जाएं जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा Occupancy Certificate प्राप्त कर चुके हैं।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी को निर्देशित किया गया है कि वे अदालत में शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि निर्माणाधीन अवैध भवन को अशामनिय सेटबैक के साथ शमन की अनुमति कैसे दी गई। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड सरकार के आवास सचिव मीनाक्षी सुंदरम को निर्देशित किया गया है कि वे 2016 की अधिसूचना में उल्लिखित आवास विभाग के नियमों को कड़ाई से लागू करें।

हाईकोर्ट ने अंतिम रूप से आदेश दिया कि बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माणाधीन भवनों से बिजली कनेक्शन तत्काल प्रभाव से हटा दिए जाएं।
यह निर्णय राज्य में अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है और इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की उम्मीद की जा रही है।