देहरादून: सात वर्षीय मासूम से कुकर्म के आरोपी को 20 साल की सजा,10 हज़ार का जुर्माना

MS Malik
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देहरादून: सात वर्षीय किशोर से कुकर्म के दोषी को बीस साल की सजा

देहरादून। सात वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही पीड़ित को अपराध पीड़ित योजना से दो लाख रुपये की सहायता दिलाने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि घटना चार मार्च 2020 को कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। बालक की मां ने पुलिस को बताया था कि उनका सात वर्षीय बेटा घर में अकेला था। वह जब घर आई तो बेटा अंदर कमरे में था और उसके बेड पर कुछ निशान लगे हुए थे। उसके निजी अंगों पर भी निशान थे। मां ने बेटे से पूछा तो उसने बताया कि किराएदार सुनील निवासी ग्राम चांदनी, त्यूनी ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। नियत समय पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 व पोक्सो की विभिन्न धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायालय में ट्रायल शुरू हुआ तो अभियोजन की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने सुनील को दोषी पाया। इसके बाद बुधवार को स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुना दी।

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