विवाह समारोह में 200 से अधिक लोग नही हो सकेंगे शामिल, सरकार का फरमान जारी

MS Malik
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देहरादून। प्रदेश सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर अनुमति प्रदान की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के एक आदेश में लिखा गया है कि वर्तमान में राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जैसे कि मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

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