विधानसभा चुनाव 2022: निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी से सात मार्च तक लगाई एग्जिट पोल पर रोक

MS Malik
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यूपी में निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी से 7 मार्च तक लगाई किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। 10 फरवरी से 7 मार्च तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगाई गई है। प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी पर भी किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं दिखाया या चलाया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि सभी मीडिया संस्थान इसका पालन करें। उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ साथ 2 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि एग्जिट पोल 10 फरवरी सुबह 7:00 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक बंद रहेगा। ना तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत होगी। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे 2 साल तक की जेल होने के साथ ही उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले समाजवादी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की थी। सपा की ओर से जारी हुए पत्र में लिखा था कि ओपिनियन और एग्जिट पोल से मतदाता भ्रमित हो सकता है। जिसके बाद फैसला लेते हुए निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी सुबह से 7 मार्च की शाम तक यूपी चुनाव के एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है।

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