सामूहिक विवाह योजना में अब 2 लाख आय वाले होगें पात्र

MS Malik
By
1 Min Read

लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के लिये आवेदकों की अधिकतम आय सीमा दो लाख रूपये निर्धारित कर दी है।


समाज कल्याण विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनानान्तर्गत आवेदकों की आय सीमा दो लाख रूपया वार्षिक कर दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत गरीब बेटियों के विवाह के लिये कुल 51000 हजार रूपये खर्च किये जाते हैं जिसमें 35000 रूपये की धनराशि वधू के बैंक खाते में हस्तानांतरित की जाएगी जबकि 10 हजार रूपये में वर वधु का सामान तथा छह हजार रूपये कार्यक्रम आयोजन भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्दुत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में व्यय के लिये निर्धारित है।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!