163 बिल्डरों को रेरा का नोटिस, कॉमन एरिया की रजिस्ट्री खरीदारों के पक्ष में न कराने पर सख्ती, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए जाने के तीन महीने के अंदर कॉमन एरिया रजिस्ट्री सहित सुपुर्द करने का नियम है

देहरादून। उत्तराखंड में बिल्डरों की मनमानी दूर होने का नाम नहीं ले रही। रियल एस्टेट परियोजना के जिस कॉमन एरिया को खरीदार/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को रजिस्ट्री के साथ सुपुर्द करने का नियम है, उससे बिल्डर कन्नी काट रहे हैं। अब उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने इस बात का स्वतः संज्ञान लेते हुए परियोजना का कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके 163 परियोजनाओं से संबंधित बिल्डरों/प्रमोटरों को पक्षकार बनाया है। नोटिस जारी होने के बाद बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। सभी को नोटिस जारी करते हुए कॉमन एरिया (सामूहिक क्षेत्र) की रजिस्ट्री करने के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
यह आदेश रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल ने जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में 643 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। इनमें से अभी तक 163 का कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है। हालांकि, ऐसे प्रोजेक्ट में भी कॉमन एरिया की रजिस्ट्री खरीदारों या संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पक्ष में नहीं की जा सकी है। यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नहीं है। रेरा से क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के संबंध में भी प्राधिकरण की 31वीं बैठक में सामूहिक क्षेत्रों की रजिस्ट्री को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।










