अस्तित्व टाइम्स
नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने (Kiren Rijiju) लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। प्रश्नकाल के बाद दोपहर इसे सदन में चर्चा के लिए पेश किया। विधेयक पर अब 8 घंटे नॉनस्टॉप चर्चा हो रही है। इसमें से NDA को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। बिल पर चर्चा के दौरान किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्ष पर सवाल उठाते हुए इसके फायदे बताए। नए वक्फ बिल का नाम ‘उम्मीद’ (UMEED) हो गया है।किरेन रिजिजू ने कहा कि नए वक्फ बिल का नाम ‘उम्मीद’ (UMEED) हो गया है। इस संशोधित बिल से नया सवेरा आने वाला है। करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा।
बोर्ड के ऑडिट करने का भी प्रावधान रखा गया है। इस बिल के बाद असल पता चलेगा कि कितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास हैं।वक्फ बोर्ड में अब 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे। 10 सदस्यों में 2 महिलाएं को रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
जबकि 4 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। बोर्ड में 3 सांसद होंगे। वहीं 1 सदस्य बार काउंसिल से होगा। दो प्रोफेशनल्स होंगे। संशोधन के बाद बोर्ड में मुसलमानों के हर वर्ग से सदस्य शामिल होंगे।रिजिजू ने कहा कि आप जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आदिवासी क्षेत्र में जाकर क्रिएट कर देंगे। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 क्षेत्र में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकेंगे, हमने आदिवासियों के अधिकार संरक्षित करने के लिए ये प्रावधान किया है।
ट्रिब्यूनल में तीन मेंबर होंगे जिनका एक नीयत कार्यकाल होगा. वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय से खुश नहीं हैं तो आप अदालत जा सकते हैं. ये रास्ता भी हमने खोल दिया है. वार्षिक अनुदान घटाकर सात से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है जिससे ज्यादा पैसा चैरिटी के लिए खर्च किया जा सकेगा। वक्फ संपत्ति पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू होगा।
किरन ने कहा कि सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देता था। इसे हमने हटा दिया है। इसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। इस प्रावधान का इतना दुरुपयोग हुआ कि प्रॉपर्टी लाखों तक पहुंच गई और इसकी वजह से कई विवाद देश में आए हैं।