धामी कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर लगी मोहर, देखें महत्वपूर्ण फैसले
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उपनल कर्मचारी को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही उपनल कर्मचारी के हक में निर्णय लिया गया है। बैठक में समान कार्य समान वेतन पर बनी सहमति बनी है, जिसका लाभ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। पहले चरण में 7000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा।
गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के तहत चीनी मिल बैंकों से ले सकेंगे ऋण, सरकार लेंगी गारंटी
गन्ना विकास में गन्ने का मूल्य विचलन से ₹405 प्रति कुंतल सामान्य प्रजाति के लिए 395 प्रति कुंतलनिर्वाचन विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव, सचिव के लिए नई सेवा नियमावली बनाई गई
संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखंड संस्कृत संस्थाओं किया गया है, ऊर्जा विभाग में 2024-25 एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति बनी
बागवानी मिशन के अंतर्गत NT हैलेट राज्य सहायता 25%
दून विश्वविद्यालय, हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 पद सृजित किए गए हैं
सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व में उपनल कार्मिकों की प्रथम चरण में 2015 से 7 हजार तक समान कार्य समान वेतन
न्याय विभाग के तहत विशेष न्यायालय बनाने को लेकर प्रथम चरण में 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे 144 पद सृजित किए जाएंगे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बनाए जाएंगे
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा सत्र सहित करने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में इस विधायक स्तर पर ट्रॉफी और 1 लाख की धनराशि दी जाएगी, संसदीय स्तर पर 2 लाख की धनराशि दी जाएगी, राज्य स्तर पर ₹5 लाख की धनराशि दी जाएगी
गृह विभाग की नियमावली में किया संशोधन
UCC में संशोधन को मंजूरी
न्यूनतम अपर सचिव लेवल के अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है, सब रजिस्टार को अपील का भी अधिकार दिया गया है
पर्यटन विभाग के तहत होम स्टे रोजाना को लेकर स्थानीय निवासी को लाभ देने की व्यवस्था की गई है, पहले ऐसा नहीं था, GST में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा
नगर पालिका द्वारा टेकओवर किया जाएगा
देहरादून। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद कैबिनेट की मुहर लग गई। इन फैसलों से आम जनता, किसानों, कलाकारों, कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्र को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। इससे उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले रॉयल डिलिशियस सेब का दाम तय किया गया है, जिससे प्रभावित सेब उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा।
राज्य सरकार ने कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दी है।
लो रिस्क बिल्डिंग के लिए नक्शा पास कराने हेतु केवल प्राधिकरण के पास जाना अनिवार्य नहीं होगा। यह कार्य पैनल आर्किटेक्ट के माध्यम से भी कराया जा सकेगा।
औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत लॉज (Lodge) में ग्राउंड कवरेज बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ की भर्ती पहले उपनल के माध्यम से होती थी, अब इन्हें ओपन मार्केट या आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा।
वर्ग -चार कर्मचारी के रूप में सेवा देने के बाद यदि कर्मचारी स्थायी (परमानेंट) हो जाते हैं, तो उन्हें पेंशन भुगतान का लाभ मिलेगा।
आयुष्मान योजनाएं पूरी तरह इंश्योरेंस मोड में
आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना को अब शत-प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा।
गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में चलेगी।
5 लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में होंगे
इससे अधिक राशि का वहन राज्य सरकार करेगी।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य समान वेतन से जुड़ा मामला—जिसमें संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन और प्रबंधन समिति के माध्यम से रखे गए बैकलॉग कर्मी शामिल हैं—कैबिनेट ने उप समिति को रेफर कर दिया है।


देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट ने राज्य के निर्माण और विकास में भट्ट के योगदान को भी याद किया गया।

आज कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल आठ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्रियाकलापों के संपूर्ण लेखा-जोखा को राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति दी है।
अभियोजन विभाग, उत्तराखण्ड में अभियोजन संवर्ग के ढ़ांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में राज्य गठन के उपरान्त समय-समय पर अभियोजन विभाग में अभियोजन संवर्ग के कुल 142 पद के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 91 पद सृजित है। न्यायालयों में वादों के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु अभियोजन संवर्ग के ढाँचे को पुनर्गठित करते हुए प्रथम चरण में राज्य के चार जनपदों कमशः देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 46 अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन दिया गया है।
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमीटेड (न्श्रटछस्) के वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है।
आवास विभाग (अनुभाग-2) के अंतर्गत कार्यरत प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता किये जाने के संबंध में पुनःपरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया।
राज्य की दुकानों एवं स्थापनों में महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट (रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक) कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की गयी है, जिसमें महिला कर्मकारों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इससे महिला कर्मकारों को कार्य करने के अधिक अवसर प्राप्त होगें तथा महिला कर्मकारों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को कार्य में तभी लिया जा सकता है जब उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व में ही लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए। इससे महिला कर्मकारों को पुरूष कर्मकारों के समान कार्य करने के अवसर प्राप्त होगें तथा लैंगिक समानता की व्यवस्था भी प्रभावी होगी।
उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 1(2), 8, 9 एवं धारा 19 में संशोधन किया जा रहा है। इन संशोधनों से छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वे अपनी आर्थिक गतिविधि सुचारू रूप से संचालित कर सकेंगे जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकारों को कानून के अन्तर्गत सभी लाभ प्राप्त होंगे। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, दुकानों एवं स्थापनों में काम करने के समय में लचीलापन आयेगा, प्रशासनिक बोझ कम होगा। उक्त के अतिरिक्त इससे दुकानों एवं स्थापनों की कार्यक्षमता बढ़ेगी एवं कर्मकारों को ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिकी में सुधार होगा।
देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मेट्रो रेल एवं शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम की सम्पन्न आहूत 34वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या-34/3 में पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव पर आवासन एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये परामर्श व सुझाव से माननीय मंत्रिमण्डल को अवगत करने एवं मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2025 का प्रख्यापन। वर्तमान में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रकरणों में प्रभावितों को अनुग्रह राशि का भुगतान मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2024ष् के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में मानव मृत्यु की दशा में ₹6.00 लाख की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान किये जाने का प्रावधान है। मानव मृत्यु की संवेदनशीलता के दृष्टिगत समय-समय पर इस धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग को देखते हुए, टाईगर कन्जर्वेशन फाउण्डेशन फॉर सी०टी०आर० की शासी निकाय की 10वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में मानव मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि की दर को ₹6.00 लाख से बढ़ाकर ₹10.00 लाख किये जाने हेतु मूल नियमावली के नियम-9 के उप नियम (1) में संशोधन करते हुए अब मानव मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति ₹10.00 लाख की अनुग्रह राशि दी जायेगी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वन्यजीव हमले में जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर ₹10.00 लाख किये जाने की घोषणा भी की गयी थी।


देहरादून। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई है।
12 प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आए
शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर
शहरी विभागनिदेशालय पीएमयूके गठन को मंजूरी
4 पद हुए स्वीकृत
वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की भी होगी गारंटी
कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन,संविदा कर्मियों के लिए नियमतिकरण के लिए कटऑफ डेट के लिए समिति का किया जाएगा गठन
आपदा प्रबंधन पुनर्वास के तहत उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आयी थी साथ प्रदेश में जो आपदा आयी थी
उसमें मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख देने पर सहमति
पक्के मकान के 5 लाख देने पर भी सहमति
कमर्शियल संम्पति पर केस टू केस निर्णय लिया जाएगा
नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए बनेगी आईडी
देवभूमि परिवार योजना के तहत बनेगी आईडी
उपनल कर्मचारियों की मांग पर कैबिनेट ने बनाई समिति
कैबिनेट की बनाई गई उपसमिति
दो महीने के भीतर कमेटी देगी रिपार्ट
उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों के लिए करेगा नियुक्ति
भारत विदेश मंत्रालय में उपनल करेगा रजिस्ट्रेशन










