सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार और जान से मारने धमकी देने के आरोप में ब्लॉगर बिरजू मयाल को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
देहरादून। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में ब्लॉगर बिरजू मयाल को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को राकेश नैनवाल पुत्र स्व0 केशव दत्त नैनवाल पता ग्राम ढिकुली ने थाने पर बिरजू मयाल के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर व माँ बहन की गालिया देकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे तहरीर दी गई जिसके आधार पर FIR NO 279/25 U/S 351(3)/352 bns मुकदमा दर्ज किया गया।
दूसरे मामले में दिनेश मेहरा s/o मंगल सिंह निवासी शिवलालपुर रामनगर नैनीताल ने थाने पर लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि बिरजू मयाल द्वारा मेरे से 10 हजार रूपये की माँग की गई जब मैने पैसे नही दिए गए तो बिरजू मयाल द्वारा मेरे साथ गाली गलोज व जान से मारने की धमकी दी गई।
दिनेश मेहरा की तहरीर के आधार पर एफ0आई0आर0 नं0 280/25 धारा 308(2)/351(3) bns का मुकदमा दर्ज किया गया।
तीसरी शिकायत नीमा देवी W/O कुबेर सिंह भरतपुरी रामनगर ने तहरीर दी कि दि0 13.07.25 को बिरजू मयाल औऱ उसकी पत्नी का झगड़ा हो गया था जब मेरे द्वारा बीच बचाव किया तो बिरजू मयाल ने मेरे साथ गाली गलोज व जान से मारने की धमकी देते हुए छेड़छाड़ की गई। जिसके आधार पर FIR NO 281/25 U/S 74/115(2)/351(3)/352 BNS का मुकदमा दर्ज किया गया।
बिरजू मयाल द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर बिना तथ्यो के किसी भी व्यक्ति के उपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पैसे वसूली व जान से मारने की धमकी देने के अपराध के फलस्वरूप बिरजू मयाल को दि0 27.07.25 को ही मण्डी गेट के पास रामपुर रोड हाइवे हल्द्वानी से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।
बिरजू के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं कई मुकदमे
1. एफ आई आर नं0 135/25 धारा 115/352/351(2) बी0एन0एस0 – कोतवाली रामनगर
2. आई आर नं0 279/25 धारा 351(3)/352 बीएनएस,- कोतवाली रामनगर
3. एफआईआर नम्बर 280/25 धारा 308(2)/351(3) बीएनएस –कोतवाली रामनगर
4. एफआईआर नम्बर 281/25 धारा 74/115(2)/351(3)/352 बीएनएस – कोतवाली रामनगर
5. एफ आई आर नं0 64/21 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)/4/3(1)घ एससीएसटी एक्ट – थाना कालाढूगी
6. एफआईआर नम्बर 109/22 धारा 323/353/427/447/504/506 भादवि – थाना कालाढूगी