मेडिकल पीजी की सीटों को भरने के लिए नहीं होगी स्पेशल काउंसलिंग, SC ने खारिज की याचिका

MS Malik
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की सीटों को भरने के लिए स्पेशल काउंसलिंग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब मेडिकल पीजी की सीटों को भरने के लिए कोई स्पेशल काउंसलिंगस नहीं होगी। कोर्ट ने नीट-पीजी-21 में 1,456 सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वेकैंसी राउंड की काउंसलिंग की मांग को खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की सीटों को भरने के लिए स्पेशल काउंसलिंग की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब राहत देने से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।

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