देहरादून। प्रदेश में एक बार फिर से कोरना करके उनको 20 जुलाई प्रातः 6:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। अन्य राज्यों से आने वालों को rt pcr नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिले के जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की स्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी कर सकते हैं।
राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को कोचिंग कराते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिज़र्व चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव के लिए खोले जायेंगे, जिस के लिए वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि पृथक से जारी की जायेगी।
राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (Weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड-19 के नियमों जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से पालन कराना होगा। उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की rt pcr रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा साथ ही सभी व्यक्त्यिों को राज्य में प्रवेश के बाद कोरोना नियमों का पालन करना होगा।
सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरिया, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें रोज खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक)
कोविड कृफ्यू के दौरान जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बन्दी की निर्धारित तिथि के दिन नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केट एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।
राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वर्तमान में Weekend में हो रही भीड़ का आंकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को सप्ताहांत में आवाजाही / भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है एवं अन्य कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है तो संबंधित जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर इन पर्यटक स्थलों पर लागू करेगें।
इस दौरान कोविड नियमों का पालन कड़ाई से संबंधित पर्यटक स्थलों के प्रशासन द्वारा किया जायेगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कारवाई सुनिश्चित की जाए।
होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक बंद रहेंगे।
होटलों में स्थित Conferance Hall का उपयोग कोविड नियमों का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किये जाने की अनुमति है। निम्न गतिविधियां दैनिक रूप (24X7) में अनुमन्य है।
सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।