देहरादून। प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आप अपने घर पर मिनी बार को वैध कराने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस ले सकते हैं। देहरादून जिला आबकारी विभाग ने इस तरह का पहला लाइसेंस बीते रोज जारी किया। यह लाइसेंस डालनवाला में रहने वाले एक ठेकेदार ने लिया है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
धामी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में व्यक्तिगत उपयोग के लिए यह प्रावधान किया है। जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया, लाइसेंसधारक को आवेदन की शर्तें पूरी करनी होंगी। घर में जिस जगह बार बनाया जाएगा, वहां घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा। सरकारी बंदी के दिन बार को बंद रखा जाएगा। इसका कॉमर्शियल उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। चौहान के अनुसार, पहला लाइसेंस जारी होने पर कई लोगों ने इसकी जानकारी लेनी शुरू कर दी है।
टैक्स रिटर्न नही भरने वालों को नही मिलेगा बार का लाइसेंस
बार के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को पिछले 5 साल की आयकर रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। तय शर्त के मुताबिक जिन लोगों ने पिछले 5 वर्षों में सरकार को आयकर चुकाया है उनको ही बार का लाइसेंस जारी किया जाएगा। टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। इस तरह के बार लाइसेंस के लिए प्रतिवर्ष 12000 रूपए फीस तय की गई है। तय मात्रा से ज्यादा स्टॉक रखने पर बार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। आबकारी विभाग ऐसे बार का निरीक्षण करके रेनवाल करता रहेगा।