मुजफ्फरनगर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुजफ्फरनगर डॉ महावीर सिंह फौजदार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में घर में अपना इलाज करा रहे रोगियों के लिए अब केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत चिकित्सकों के द्वारा ही ऑक्सीजन की मांग की जा सकती है। जिसके लिए निजी चिकित्सक को एक निर्धारित प्रारूप पर ऑक्सीजन की मांग के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही चिकित्सक के द्वारा अपना (प्रिसक्रिप्शन) पर्चा भी उपलब्ध कराया जाएगा जिसके पश्चात मरीज को ऑक्सीजन दी जा सकेगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में पंजीकृत एमबीबीएस चिकित्सकों के अलावा अन्य किसी भी पद्धति के चिकित्सकों को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी उन्होंने बताया कि ऐसा करने से ऑक्सीजन का दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा।