पंचायत चुनाव: जानें आपके ब्लॉक में किस दिन होगा मतदान? देखें पूरा चुनावी कार्यक्रम

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देहरादून। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन दो चक्रों में संपन्न कराए जायेंगे। नामांकन की पक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ होगी और पहले चक्र में आगामी 10 जुलाई 2025 तथा दूसरे चक्र में 15 जुलाई 2025 को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के निर्वाचन को देखते हुए राज्य में नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि पंचायत चुनावों के लिए आयोग के द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के क्रम में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पदों व आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए सोमवार 23 जून 2025 को अधिसूचना जारी करेंगे। आयोग द्वारा दो चक्रों में निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी चक्रों के लिए नामांकन दिनांक 25 जून 2025 से 28 जून 2025 तक पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे होंगे। नामांकन पत्रों की जांच की पक्रिया 29 जून 2025 से 01 जुलाई 2025 तक पूर्वाह्न 8.00 बजे से कार्य समाप्ति तक संपन्न कराई जाएगी। नाम वापसी की तिथि 2 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक निर्धारित है।

प्रथम चक्र के लिए निर्वाचन प्रतीक चिन्हों का आवंटन 03 जुलाई 2025 को और द्वितीय चक्र के लिए निर्वाचन प्रतीक चिन्हों का आवंटन 08 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8.00 बजे से किया जाएगा। पहले चक्र में निर्धारित विकास खंडों के अंतर्गत आगामी 10 जुलाई 2025 को तथा दूसरे चक्र में निर्धारित विकास खंडों के अंतर्गत 15 जुलाई 2025 को पूर्वाहन 8.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे तक मतदान होगा। मतगणना आगामी 19 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 8.00 बजे से होगी।

अधिसूचना के अनुसार प्रथम चक्र में
अल्मोड़ा जनपद के ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत भैंसियाछाना, लमगड़ा एवं चौखुटिया,

ऊधमसिंहनगर जिले के खटीमा, सितारगंज, गदरपुर एवं बाजपुर,

चंपावत जिले के लोहाघाट एवं पाटी,

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी एवं कनालीछीना,

नैनीताल जिले के बेतालघाट, ओखलकाण्डा, रामगढ एवं धारी,

बागेश्वर जिले के बागेश्वर, गरूड़ एवं कपकोट,

उत्तरकाशी जिले के मोरी, पुरोला एवं नौगांव,

चमोली जिले के देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ एवं नारायणबगड,

टिहरी गढवाल जिले के जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार एवं भिलंगना,

देहरादून जिले के चकराता, कालसी एवं विकासनगर,

पौड़ी गढवाल जिले के खिर्सू, पाबौ, थलीसैंण, नैनीडाण्डा, बीरौंखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर एवं पोखड़ा

रूद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ, जखोली एवं अगस्त्यमुनि विकास खण्ड को शामिल किया गया है।

जबकि दूसरे चक्र में
अल्मोड़ा जनपद के सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग एवं द्वाराहाट,

ऊधमसिंहनगर जिले के रूद्रपुर, काशीपुर एवं जसपुर,

चम्पावत जिले के चम्पावत एवं बाराकोट,

पिथौरागढ जिले के विण, मूनाकोट, बेरीनाग एवं गंगोलीहाट,

नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल एवं कोटाबाग,

उत्तरकाशी जिले के डुण्डा, चिन्यालीसौड़ एवं भटवाड़ी,

चमोली जिले के पोखरी, दशोली, नन्दानगर, कर्णप्रयाग एवं गैरसैंण,

टिहरी गढवाल जिले के कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर एवं चम्बा,

देहरादून जिले के डोईवाला, रायपुर एवं सहसपुर

पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर, जयहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट एवं कल्जीखाल विकास खंडों को रखा गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के अनुपालन पर आयोग का विशेष ध्यान रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लए आयोग के द्वारा 55 सामान्य प्रेक्षकों की तैनाती की जा रही है और 12 प्रेक्षक आरक्षित रहेंगे। निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के प्रत्येक जिले में एक प्रभारी अधिकारी (व्यय) की तैनाती करने की व्यवस्था की गई है। जिसके द्वारा प्रतिदिन जिलाधिकारी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएंगी। जिला स्तर पर जब्ती व प्रवर्तन कार्य हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की तीन टीमें गठित की जाएंगी। इन टीमों को अवैध मदिरा, मादक पदार्थों, नकदी एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन या उपहार आदि वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पेड न्यूज एवं प्रायोजित सर्वे आदि पर भी नजर रखते हुए ऐसे व्यय संबंधित प्रत्याशी के खाते मेें जोड़ने की व्यवस्था करेंगे। राज्य स्तर पर भी पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती कर जब्ती एवं व्यय की रिपोर्ट आयोग के प्रस्तुत की जाएगी।

पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए 95909 कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। जिनमें से 35700 कर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सुशील कुमार ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही कार्मिकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्षाकाल को देखते हुए संबंधित विभागों को विशेष आपदा योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य निर्वाचन आयोग का टोलफ्री नंबर 18001804280 जारी करते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता तथा पंचायत मतदाता सूची की प्रति आयोग की वेबसाईट www.sec.uk.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों के 89 विकास खंडों में सदस्य ग्राम पंचायत के 55587, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर निर्वाचन होना है। पंचायतों के कुल 66418 पदों पर निर्वाचन के लिए प्रदेश में 8276 मतदान केन्द्र और 10529 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2310996, पुरूष मतदाताओं की संख्या 2465702 और अन्य मतदाताओं की संख्या 374 है। वर्ष 2019 (कुल मतदाता 4320279) की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 10.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत हेतु रू. 10 हजार, प्रधाम ग्राम पंचायत रू. 75 हजार, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु रू. 75 हजार एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रू. 02 लाख की अधिकतम व्यय सीमा रखी गई है।

देहरादून। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधित अधिसूचना जारी हो चुकी है. उत्तराखंड शासन की ओर से चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रेसवार्ता को संबोधित किया.

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दिया था. ऐसे में पंचायती राज सचिव की ओर से चुनावी अधिसूचना 21 जून को जारी होने के बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी 23 जून को चुनाव की सूचना जारी करेंगे.

जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. साथ ही 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी.राज्य निर्वाचन की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद प्रदेश के पंचायतों में मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं. जिसके तहत 89 विकासखंडों और 7499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे. प्रदेश के 12 जिलों में 66 हजार 418 पदों पर चुनाव होने हैं. जिसमें से सदस्य ग्राम पंचायत के 55 हजार 587 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 पद और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर चुनाव होने हैं. हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के कुल 66 हजार 418 पदों पर चुनाव होने हैं. जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 8276 मतदान केंद्र जबकि 10 हजार 529 मतदान स्थल बनाए गए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया चुनावी कार्यक्रम:
21 जून को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई।

25 जून से 28 जून 2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी

29 जून से 1 जुलाई तक सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।

2 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 3 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है

.दो चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव

.पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 3 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा

पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा.

दूसरे चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 8 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा

पहले चरण का मतदान 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा.

दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना एक साथ 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा।

 

देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर करीब 393 आपत्तियों पर प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में सुनवाई की।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण पर सोमवार को कलेक्ट्रेट में सुनवाई हुई। लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को गलतियों के बारे में बताया। अधिकारियों ने सभी आपत्तियों पर सुनवाई पूरी कर ली। अब आज आरक्षण का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेज दिया जाएगा। बुधवार को इसका अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगा।

14 और 15 जून को विकास भवन में आरक्षण पर दावे-आपत्तियां ली गई थी। लोगों ने विभिन्न सीटों पर 393 आपत्तियां दर्ज कराईं। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान खदरी, हरिपुर, भुट्टोवाला सीट को फिर महिला के लिए आरक्षित करने पर अपनी बात रखी। इसके अलावा जोगीवाला की सीट पिछली बार पुरुष के नाम आरक्षित थी उसे फिर पुरुष के नाम आरक्षित किए जाने पर लोगों ने आपत्ति जताई

जिला पंचायत सदस्य के लिए हरिपुर और साहबनगर सीटें पूर्व में भी महिला के लिए आरक्षित थीं। स्थानीय लोगों ने इन सीटों को फिर महिला के लिए आरक्षित करने पर कड़ी आपत्ति जताई। अधिकारियों ने सबकी बात सुनी और कार्यवाही का आश्वासन दिया। पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक मनीष तिवारी ने बताया कि आपत्तियों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 18 जून को अंतिम सूची जारी होगी।
2011 की जनगणना आधार, नए सिरे से चक्रानुसार

इस बार ग्राम पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन किया गया था। इस वजह से देहरादून में करीब आठ नए गांव अस्तित्व में आए हैं। सभी 409 ग्राम पंचायतों में नए सिरे से आरक्षण करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 2011 की जनगणना को आधार बनाया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में सभी जगह चक्रानुक्रम को खत्म करके नए सिरे से आरक्षण लागू किया गया है।

विकासनगर में हो सकता है बदलाव
आपत्तियों पर आई सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि आरक्षण में कुछ बदलाव संभव है। सूत्रों की मानें तो विकासनगर क्षेत्र में सीटों को लेकर कुछ बदलाव हो सकता है।

देहरादून। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पंचायत चुनावों के लिए जारी आरक्षण प्रस्तावों के अनंतिम प्रकाशन के बाद विभिन्न जिलों से तीन हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अब इन आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी जिलों में आज और कल जिलाधिकारी स्वयं आपत्तियों का निपटारा करेंगे। इसके बाद 18 जून 2025 को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

आपत्तियों की मुख्य वजहें
अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश आपत्तियां ग्राम पंचायतों के आरक्षण को लेकर आई हैं। कई लोगों का कहना है कि उनकी ग्राम पंचायत पिछली बार भी महिला के लिए आरक्षित थी और इस बार फिर महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। कुछ ने ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों को एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित न करने और इन्हें सामान्य रखने की मांग की है।

वहीं कुछ ने पंचायतों को एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग उठाई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पंचायतों का आरक्षण शासनादेश के अनुसार तय किया गया है, और सभी आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलावार आपत्तियों का आंकड़ा

पंचायत चुनाव आरक्षण प्रस्तावों पर जिलावार दर्ज आपत्तियों की संख्या इस प्रकार है:

ऊधमसिंह नगरः 800 से अधिक

देहरादून: 302

अल्मोड़ा: 294

पिथौरागढ़: 277

चंपावतः 337

पौड़ी: 354

चमोली: 213

रुद्रप्रयागः 90

उत्तरकाशी: 383

टिहरी: 297