हवाई यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

MS Malik
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नई दिल्ली। देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हवाई यात्रा के नए दिशा-निर्देश जारी हुए है। अगर आप आने वाले दिनों में एयर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो सफर के लिए आपको खास तैयारी करनी होगी। इस दिशा-निर्देश में अगर आप जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है.
इसका मुख्य कारण है कुछ राज्यों में कोरोना (Covid-19) संक्रमितों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी होना है. इसको लेकर कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने लेवल पर फैसले किए हैं. इसी का असर है कि एयरलाइंस कंपनियों को इसका पालन करना है. एयरलाइंस ने भी पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी किए हैं।

एयर एशिया इंडिया (Air Asia India) ने अपने पैसेंजर्स को जारी की गई एडवाइजरी में कहा है कि अगर आप आप महाराष्ट्र (Maharashtra) से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने वाले हैं तो आपके पास कोविड टेस्ट का निगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट होना चाहिए. साथ ही यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए. दरअसल, कर्नाटक स्टेट अथॉरिटीज ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

इसी तरह एक और घरेलू एयरलाइन कंपनी गोएयर ने भी एडवाइजरी में कहा है कि वैसे सभी पैसेंजर्स जो दिल्ली-एनसीआर, गोवा, गुजरात, केरल, और राजस्थान से महाराष्ट्र के लिए सफर कर रहे हैं, उनके पास भी कोविड-19 निगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट (Covid-19 negative RT-PCR certificate) होना चाहिए. ऐसा न होने पर आपको ट्रैवल के दौरान रोका जा सकता है. इसलिए समय रहते अपना कोविड-19 सर्टिफिकेट रेडी कर लें।

स्पाइसजेट (Spicejet) ने भी वैसे पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है जो विदेशों से भारत आ रहे हैं. ऐसे पैसेंजर्स के लिए भी कोविड-19 निगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट जरूरी किया गया है.
रिपोर्ट फ्लाइट की टाइमिंग से मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर का होना जरूरी है. ऑरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा. साथ ही स्मार्टफोन में आरोग्य सेतू ऐप भी इन्स्टॉल्ड होना चाहिए. यह नियम 22 फरवरी 2021 से लागू हो जायेंगे।

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