ओमिक्रोन: UP में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू, सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश

MS Malik
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ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी सरकार ने राज्य में अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, इसके साथ ही कुछ और नए प्रतिबंध लगाए गए है।

लखनऊ। कोरोना के नए वेरिएंट Omicron की बढ़ती दहशत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने 25 दिसंबर यानि कल रात से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही शादी समारोहों जैसे आयोजन के लिये भी नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

इसके अलावा योगी सरकार ने शादी-बारात जैसे आयोजन के लिए भी नए नियम जारी किए है। नियमों के अनुसार शादी-बारात में कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा। समारोह में सिर्फ 200 लोगों को ही आने अनुमति होगी।

प्रदेश में ये कर्फ्यू रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा।

वहीं बजार से समान लेने के लिए भी नियम जारी किए गए है। नियमों के मुताबिक बाजार में समान के लिए लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। सड़को और बाजारों में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है।

प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को ट्रेसिंग और टेस्टिंग करने के कड़े निर्देश दिए गए है। इसके साथ रेलवे, बस और एयरपोर्ट पर पहले से अधिक सतर्कता बरती जाएगी। बता दें कि CM योगी ने उच्चस्तरीय टीम – 09 को ये सारे दिशा निर्देश दिए है।

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