देहरादून। प्रदेश सरकार ने करवा चौथ पर्व के अवसर पर प्रदेश की महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने आगामी 29 अक्टूबर 2026 (बृहस्पतिवार) को करवा चौथ के पर्व पर प्रदेशभर में महिला कार्मिकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया गया है।

शासनादेश के अनुसार, राज्यपाल ने उत्तराखंड राज्य के अधीन संचालित शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को करवा चौथ पर्व के अवसर पर 29 अक्टूबर, बृहस्पतिवार को सार्वजनिक अवकाश दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेशभर में कार्यरत महिला कर्मचारियों को करवा चौथ पर्व मनाने के लिए यह अवकाश प्रदान किया गया है। शासनादेश पर सचिव राजेंद्र कुमार के हस्ताक्षर हैं। आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई एवं जानकारी के लिए शासन के विभिन्न विभागों, अधिकारियों, जिलाधिकारियों और संबंधित संस्थानों को भेजी गई है।

हाईकोर्ट से लेकर जिला स्तर तक भेजी गई सूचना
शासनादेश की प्रतिलिपि नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निबंधक, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, समस्त प्रमुख सचिवों एवं सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है। इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी समाचार पत्रों के माध्यम से शासनादेश का प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
महिला कर्मचारियों को मिलेगी पर्व मनाने की सुविधा
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न सरकारी एवं संबंधित संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए सुविधा मिलेगी। अब महिला कार्मिक गुरुवार को अवकाश के दौरान अपने परिवार के साथ पर्व की तैयारियां कर सकेंगी और परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार करवा चौथ मना सकेंगी। उल्लेखनीय है कि यह अवकाश सिर्फ महिला कार्मिकों के लिए घोषित किया गया है।

