नई दिल्ला। काग्रेस का बड़ा राहत दत हुए आयकर विभाग ने आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अपनी कर मांगों को लेकर 24 जुलाई तक पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग का इस्तेमाल कर पार्टी को कमजोर करना चाहती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चूंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए विभाग नहीं चाहता कि किसी भी पार्टी को कोई परेशानी हो।
कोर्ट ने 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए बयान दर्ज किया, जिसने आईटी विभाग के लिए कर मांग बढ़ाने का आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करेगा। रविवार को कांग्रेस को 1745 करोड़ से अधिक की टैक्स मांग के नए नोटिस मिले थे ।
वे विभाग द्वारा पार्टी को करों में 1823 करोड़ का भुगतान करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद आए। कुल मिलाकर, आयकर कार्यालय ने कांग्रेस पार्टी से 3,567 करोड़ रुपये का कर मांगा है। कांग्रेस ने रविवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिये आकलन वर्ष 2014-15 से 2016- 17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है।
आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग की जा चुकी है। पार्टी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं।