कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ 40 लाख रुपए के घोटाले में CBI कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया 

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सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएनबी घोटाले में सीबीआई अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद जारी हुआ। मामला 2007 में 40 लाख रुपये के घोटाले का है। इमरान मसूद पर नगर पालिका के खाते से हेराफेरी का आरोप है

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद की मुश्किल बढ़ाने वाला एक मामला सामने आया है। सहारनपुर नगर पालिका में चेयरमैन रहने के दौरान पंजाब नेशनल बैंक में हुए 40 लाख रुपये से अधिक के घोटाले के मामले में गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह वारंट तब जारी हुआ जब इमरान मसूद की डिस्चार्ज याचिका अदालत ने खारिज कर दी।

यह मामला वर्ष 2007 का है, जब सहारनपुर नगर पालिका परिषद के ईओ (कार्यपालक अधिकारी) की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि उस समय नगर पालिका के खाते से 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी की गई थी, जिसमें इमरान मसूद की भूमिका सामने आई थी। प्रारंभिक जांच में मामला गंभीर पाया गया, जिसके बाद इसे सीबीआई को सौंपा गया।

सीबीआई की जांच में मसूद पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई। कई बार समन जारी किए जाने के बावजूद इमरान मसूद अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई 2025 तय की गई है।

वहीं, राजनीतिक गलियारों में भी इस घटनाक्रम से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इमरान मसूद वर्तमान में एक सक्रिय और चर्चित राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि यदि आरोपी अगली तारीख पर भी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस मामले में अभी तक इमरान मसूद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।