चुनाव से पहले वोटर कार्ड बनवाने का एक और मौका, आज और कल बूथ पर मिलेंगे BLO

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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान : विशेष तिथियां 2 व 3 दिसंबर को, उठाए लाभ

पोलिंग बूथ पर मिलेगा वोटर बनने का सुनहरा मौका, वोटर आईडी में कराना है संशोधन, तो विशेष तिथि पर पहुंचे पोलिंग बूथ

देहरादून। अगर आपका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र बनवाने का एक और मौका है। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र में किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उसमें भी सुधार करा सकते हैं। सभी बीएलओ 2 व 3 दिसंबर को सुबह 10 से शाम तक सभी बूथों पर तैनात रहेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबधित जारी कार्यकम के अनुसार 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है। दावे और आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 27 अक्टूबर से 09 दिसंबर तक नियत है। इस अवधि में 02 व 03 दिसम्बर को विशेष अभियान तिथियां भी नियत हैं। मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी को किया जायेगा।

विशेष अभियान दिवस के दिनों में समस्त मतदेय स्थलों पर पदाभिहीत अधिकारी/बीएलओ अनिवार्य रूप से प्रातः 10 बजे से सायं 04 बजे तक उपस्थित रहेंगे। जिससे जन सामान्य को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 अभियान के संबंध में व्यापक रूप से जानकारी मिल सके।

विशेष पुनरीक्षण के कार्य की निरीक्षण-समीक्षा भी उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी। दोनों विशेष अभियान दिवस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारी के भ्रमण करने की संभावना है।

तहसीलदार मोहम्मद शादाब ने जनसामान्य से अनुरोध किया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित विशेष अभियान में अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हुये यह सुनिश्चित कर लें कि निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित है अथवा नहीं, यथा आवश्यकता नाम बढाने के लिये फार्म-6, नाम अपमार्जित कराने के लिये फार्म-7 एवं निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार की त्रुटि के संशोधन एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के लिये फार्म-8 भरके आवेदन कर सकते हैं।

वोटर आई-कार्ड का इस्तेमाल केवल वोट डालने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में अपनी पहचान बताने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में खाता खोलने, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने, कार फाइनेंस आदि। वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती है।

हेल्पलाइन

  • वोटर आई-कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
  • अगर आपका वोटर आई-कार्ड नहीं बनता है तो फॉर्म जमा करने के वक्त जो रसीद दी गई है, उसे लेकर अपने जिले के डीएम, एसडीएम या फिर तहसीलदार से शिकायत कर सकते हैं।