दाखिल खारिज के लिए अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन, शीघ्र शुरू होगी व्यवस्था

284

देहरादून। यदि आपने जमीन खरीदी है और आपको दाखिल खारिज कराने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो आपके लिए राहतभरी खबर है। दरअसल शहरी विकास विभाग अब नई व्यवस्था बनाने जा रहा है जिसके बाद अब जमीन खरीदने वालों को दाखिल खारिज (म्यूटेशन) के लिए ना तो चक्कर काटने होंगे और ना ही दलालों को अतिरिक्त पैसा देना होगा। दरअसल शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर न केवल दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा बल्कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद घर बैठे ही दाखिल खारिज आप पा सकेंगे।

फिलहाल इसके लिए नगर निकाय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है यह प्रशिक्षण शहरी विकास निदेशालय की तरफ से दिया जा रहा है प्रशिक्षण पूरा होने के बाद निदेशालय की वेबसाइट पर इसके लिए अलग से ऑप्शन दिया जाएगा और जमीन खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर पहले इस जमीन का वेरिफिकेशन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और उसके बाद आवेदनकर्ता के फोन पर आने वाले लिंक के जरिए वह दाखिल खारिज शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर पाएगा। इस तरह जमीन खरीदने के बाद म्यूटेशन को लेकर आने वाली दिक्कतों को शहरी विकास निदेशालय खत्म करने जा रहा है।