दुष्कर्म के आरोपी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष को कोर्ट से भी नही मिली राहत

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दुष्कर्म पीड़िता की बच्ची ने भी दर्ज कराए बयान

देहरादून। हल्द्वानी में विधवा महिला से दुष्कर्म तथा उसकी बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष भाजपा नेता मुकेश बोरा को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। बोरा की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला आना था, लेकिन कोर्ट ने फैसला टाल दिया और अगली तारीख 9 सितंबर की दे दी। इस तारीख को भी कोर्ट फैसला

बता दें कि मुकेश बोरा पर लालकुआं क्षेत्र की एक विधवा महिला ने दुष्कर्म समेत तमाम गंभीर आरोप लगाकर लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकेश बोरा का चालक भी इस मामले में फंसा है। मुकेश बोरा के खिलाफ लालकुआं कोतवाली मे मुकदमा दर्ज हुआ। महिला के 164 के बयान दर्ज हुए तो महिला ने मुकेश बोरा पर एक और गंभीर आरोप लगाया कि बोरा उसकी बेटी से भी छेड़छाड़ करता था और बच्चों को जान से मारने की धमकी देता था। जिसके बाद बुधवार रात मुकेश के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे में पॉक्सो बढ़ाया गया।

जानकारी के अनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में पीड़िता ने सत्र न्यायाधीश नैनीताल के न्यायालय में एक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय से रिकॉल करके किसी अन्य सत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाए। पीड़िता की न्यायाधीश नैनीताल ने इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से आख्या मांगी है। न्यायिक अनुशासन के कारण प्रथम सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई व उस पर होने वाले आदेश तक मुक. `श बोरा के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई स्थगित कर दी। नौ सितंबर को कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। इधर, मुकेश पर दुष्कर्म पीड़िता की बच्ची छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद गुरुवार को बच्ची ने भी 164 के बयान दर्ज कराए। सूत्रों का कहना है कि बच्ची ने अपने बयान में वही बातें दोहराई हैं, जो आरोप उसकी मां ने मुकेश बोरा पर लगाए थे।