देहरादून: चेक बाउंस मामले में अदालत ने भाजपा पार्षद को भेजा जेल

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देहरादून। नगर निगम देहरादून के अरकेडिया वार्ड से भाजपा पार्षद को चेक बाउंस के मामले मे अदालत ने जेल भेज दिया। पार्षद ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अदालत में पेश होने के बाद ज़मानत मांगी थी लेकिन अदालत ने जमानत देने से मना करते हुए आरोपी पार्षद को जेल भेज दिया।

जानकारी के मुताबिक़ आर्केडिया वार्ड से भाजपा पार्षद गोविंद सिंह गुसाईं ने वहीं के रहने वाले हरीश कुनियाल के साथ ज़मीन का सौदा किया था। जिसके लिए कुनियाल ने पार्षद को 27 लाख रुपए दिए थे। बाद में किसी वजह से बात नहीं बनने पर सौदा कैंसिल हो गया और पार्षद ने पैसे वापस करने का वादा करते हुए 27 लाख रुपए के चेक दे दिए। जिनमें से कुनियाल ने 14 लाख रुपए के चेक कैश करा लिए। बाकी 13 लाख रुपए के चेक बाउंस हो गए। जिसकी शिकायत कुनियाल द्वारा की गई और पार्षद के खिलाफ एनआई एक्ट में मुक़दमा दर्ज हो गया।

कोर्ट में केस चला तो पांच- पांच लाख रुपए के चेक बाउंस होने के मामले में गुसाईं कोजुर्माने और छह-छह माह की जेल की सजा सुनाई गई। इस बीच कुनियाल ने पार्षद गोविंद सिंह गुसाईं द्वारा दिया गया 3 लाख रुपए का चेक भी बैंक में लगा दिया। वह चेक भी बाउंस हो गया। फिर से मुकदमा चला तो अदालत ने पार्षद गोविंद सिंह गुसाईं को पेश होने का आदेश दिया। लेकिन गुसाईं तारीख़ पर तारीख़ लगने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद एसीजेएम सचिन कुमार की अदालत ने पार्षद गोविंद सिंह गुसाईं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी होने पर पुलिस ने पार्षद की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिया। कई बार दबिश के बावजूद पार्षद जी पुलिस के हत्थे नही चढ़ पाए। पुलिस का दबाव लगातर बढ़ता देख गुसाईं ने अदालत में सरेंडर करते हुए ज़मानत मांगी। अदालत ने जमानत अर्जी ख़ारिज करते हुए आरोपी पार्षद को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।