देहरादून में खुला उत्तराखंड का पहला e-FIR दर्ज करने वाला थाना, लोगों को मिलेगी राहत

MS Malik
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सामग्री / अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में e-FIR पंजीकृत की जा सकेगी। देहरादून का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन e थाना घोषित।

देहरादून। उत्तराखंड में अब घर बैठे e- FIR दर्ज कराने का रास्ता खुल गया है। राज्यपाल की मुहर के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक, समस्त जिलों में सामग्री / अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में e-FIR पंजीकृत की जा सकेगी। इसके लिए देहरादून के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को e थाना घोषित किया गया है।

अधिसूचना की मूल भाषा

राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) सहपठित, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2008) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित Crime and Criminal Tracking Network Systems (CCTNS ) योजना के अन्तर्गत साईबर काईम पुलिस स्टेशन देहरादून को e-Thana अधिकृत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिता के अधीन समस्त जिलों में सामग्री / अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में e-FIR पंजीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

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