पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 18 को एक साल की सजा, तीन तीन हज़ार का अर्थदंड

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देहरादून। उत्तरकाशी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राना समेत 18 लोगों को उत्तरकाशी की मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने सीडीओ को बंधक बनाने पर एक-एक साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही सभी आरोपियों पर तीन तीन हज़ार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में उत्तरकाशी के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने उनके कार्यालय में बंधक बना लिया था। विनीत कुमार ने उन्हें बंधक बनाने एवं जान से मारने की धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 18 अन्य पर उत्तरकाशी कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसमें पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश रावत ने बताया कि सीजेएम संजीव पाल की कोर्ट ने सभी को तीन धाराओं में दोष मुक्त किया जबकि आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगा या बलवा करने पर 1 वर्ष की सजा एवं अर्थ दंड, धारा 353 में मारपीट करने पर 1 वर्ष की सजा एवं अर्थ दंड, धारा 342 में बंधक बनाने पर 1 वर्ष की सजा एवं अर्थ दंड, धारा 506 में जान से मारने की धमकी देने पर 1 वर्ष की सजा एवं तीन हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

इन को हुई सजा
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा,
पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला,
जितेंद्र सिंह,
मंगल राणा,
सरिता राणा,
अनीता गुसाई,
कुलदीप सिंह बिष्ट,
लक्ष्मण सिंह भंडारी,
अनीता बिष्ट,
जोगिंदर सिंह,
भरत सिंह राणा,
अनिल कुमार,
विमला रावत,
अवतारी देवी,
प्रकाश देवनाटा,
अमीचंद,