उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को कोरोना मरीजों के बिलों को 30 से 60 मिनट में पास करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां बिलों को मंजूरी देने के लिए 6-7 घंटे नहीं ले सकतीं क्योंकि इससे अस्पतालों से मरीजों को डिस्चार्ज में देरी होती है और बिस्तरों की जरूरत वाले लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अदालत को किसी बीमा कंपनी या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर प्रोसेसिंग इंश्योरेंस क्लेम के बिल क्लियर करने के लिए 6-7 घंटे का समय लेने की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनियों या टीपीए को अस्पतालों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद बिलों को मंजूरी देने में 30 से 60 मिनट से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए. अदालत ने बीमा नियामक आईआरडीएआई को इस संबंध में निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।