मंदिर में 7 वर्ष की बच्ची से दरिंदगी करने वाले बलात्कारी को 30 साल की सजा एक लख जुर्माना

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मन्दिर के अन्दर सात वर्षीय मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले हैवान को 30 साल की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में एक 40 साल के दरिंदे ने सबसे पहले 7 साल की बच्ची का अपहरण किया। फिर वह उसे मंदिर में ले गया और उसका बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को रेप की धारा-376 AB (12साल से कम उम्र की लड़की से रेप) के मामले में दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा। फिर अंत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ”7 साल की बच्ची के साथ रेप की ये वारदात बेहद बर्बर है। आरोपी ने न केवल बच्ची से रेप किया, बल्कि इस घिनौने कृत्य को मंदिर में अंजाम दिया, जो कि एक पवित्र स्थल है। आरोपी ने बच्ची के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। इससे बच्ची को मानसिक रूप से चोट पहुंची होगी। आगे वो मंदिर जाने में भी घबराएगी। हो सकता है इसका असर आगे चलकर उसे वैवाहिक जीवन पर भी पड़े। इसलिए आरोपी को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता।” इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 30 साल जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।