मास्टर जी की याचिका पर HC ने मेयर के जाति प्रमाण पत्र पर DM को जांच कर कार्रवाई का दिया निर्देश

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निकाय चुनाव में ऋषिकेश से निर्दलीय प्रत्याशी रहे मास्टर जी ने मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट में दी है चुनौती

नैनीताल/देहरादून। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के हालिया निकाय चुनावों में निर्वाचित मेयर शंभु पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए डीएम देहरादून को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर प्रमाणपत्र की जांच कर निर्णय लें। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले में तीन मार्च को निर्णय पारित किया।

ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि शंभु पासवान ने चुनाव के दौरान स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य दर्शाया था। याचिकाकर्ता के अनुसार विभिन्न रजिस्ट्री दस्तावेजों में शंभु पासवान की जाति का उल्लेख नहीं मिलता।

उन्होंने डीएम को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया, लेकिन जांच नहीं की गई। इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने पर भी जाति प्रमाण पत्र से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने डीएम देहरादून को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर प्रमाणपत्र की जांच कर निर्णय लें।