समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

54

समान नागरिक संहिता (य़ूसीसी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था।

उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया था। विधानसभा सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी है. इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू होगा. यह जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी।

सीएम ने लिखा- हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा- निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी. प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में #UniformCivilCode अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सरकार ने जारी किया गजट

सीएम ने लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखण्ड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है.

इससे पहले 7 फरवरी को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के विधानसभा में पारित हुई थी।

राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने गजट भी जारी किया है. गजट में कहा गया है- भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन मा. राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित ‘समान नागरिक संहिता’, उत्तराखंड 2024 विधायक पर दिनांक 11 मार्च, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या: -03,वर्ष 2024 के रूप में सर्वे साधाराण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशति किया जाता है।