सहकारी बैंक का कर्ज चुकता करने पर ब्याज में 30 फीसदी तक की छूट का लाभ

MS Malik
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देहरादून। सहकारी बैंकों के बकाएदारों के लिए सरकार ने एक बार फिर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) लागू कर दी है। यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी। पूरा कर्ज चुकाने पर ब्याज राशि में तीस प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। एक करोड़ रुपये तक के लोन वाले इसके दायरे में आएंगे।

सहकारिता राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित सहकारिता विभाग, नाबार्ड, आरबीआई अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद डॉ. रावत ने बताया कि इस योजना को एनपीए में सुधार लाने के लिए लाया गया है। एक करोड़ रुपये तक के लोन वाले कर्जधारकों को इसका लाभ मिलेगा। कर्ज के ब्याज में सीधा 30 फीसदी की छूट दी जाएगी।

31 मार्च 2017 से जिस एनपीए खाता धारक पर बकाया हो चुका है, उसे इस योजना का अधिक लाभ मिलेगा। जिस खाताधारक की मृत्यु हो गई है उसके परिजनों को भी राहत दी गई है। ऐसे मामलों में 31 मार्च 2020 के बाद के कर्ज के केस में परिजन एकमुश्त जमा योजना का लाभ ले सकते हैं।

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