सावधान : नो पार्किंग में खड़ा किया वाहन तो उठा ले जाएगी क्रेन, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

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देहरादून। शहर में नो पार्किंग स्थलों पर गाड़ी खड़ी करने वाले वाहनों को अब प्राइवेट क्रेन उठा कर ले जाएगी। ऐसी गाड़ियों को दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, बेंगलुरु व मुंबई जैसे शहरों की तर्ज पर प्राइवेट क्रेन वाहनों को टोइंग कर ट्रैफिक पुलिस के हवाले करेगी.दरसल देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने पीपीडी मोड में शहर में 10 चिन्हित स्थानों पर नो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों को उठाने का ठेका प्राइवेट क्रेन एजेंसी को दिया हैं.पहले चरण में 10 प्राइवेट क्रेन वाहनों को PPP मोड़ में तीन माह के लिए यह कार्य दिया गया हैं.इसके बाद कार्यवाही के सकारात्मक परिणाम को देखने के उपरांत इस कार्रवाई को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाएगा।

नो पार्किंग में खड़ी गाडियों को लेकर बोले एसएसपी

नो पार्किंग से गाड़ी टोइंग का जुर्माना पड़ेगा भारी
देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुँवर के मुताबिक शहर में दिन-प्रतिदिन ट्रैफिक व्यवधान में बड़ी भूमिका नो पार्किंग वाहनों की भी रहती है. इसी के दृष्टिगत इसमें सुधार लाने के लिए प्राइवेट क्रेन एजेंसी को पीपीपी मोड पर ट्रायल के रूप में 3 महीने के लिए कार्य दिया गया है। हालांकि इसको आगे स्थिति अनुसार व्यापक स्तर से आगे बढ़ाया जाएगा. फिलहाल देहरादून ट्रैफिक पुलिस के पास सीमित स्तर पर केवल 3 सरकारी टोइंग क्रेन वाहन हैं. इसी कार्यवाही को बढ़ाने के लिए 10 प्राइवेट टोइंग क्रेन वाहनों को हायर किया गया हैं.इन सभी प्राइवेट क्रेन में ट्रैफिक पुलिस की टीम मौजूद रहेगी जो MV एक्ट के तहत टोइंग और चालान की कार्रवाई को संचालित करेगी।

900 से ₹1000 टोइंग का जुर्माना है. जबकि ₹500 एमवी एक्ट नो पार्किंग का जुर्माना है. ऐसे में नो पार्किंग टोइंग वाहनों पर कुल 1500 जुर्माने हैं.इसमें से लगभग एक हजार रुपए प्राइवेट टोइंग क्रेन एजेंसी को दिए जाएंगे.जबकि 500 रुपए MV एक्ट के तहत नो पार्किंग का जुर्माना वाहन स्वामी से संयोजन शुल्क के रूप में लिया जाएगा।