जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे बुलडोजर की रफ्तार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए ब्रेक के बावजूद आदेश की कॉपी नहीं मिलने से अभी थमी नहीं है।
नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा की घटना के बाद नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे बुलडोजर की रफ्तार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए ब्रेक के बावजूद अभी थमी नहीं है। आदेश की कॉपी मौके पर नहीं पहुंचने की वजह से कुछेक स्थानों पर बुलडोजर लगातार अतिक्रमण को जमीन दोज करने में लगा हुआ है। बुधवार को राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के मद्देनजर बुलडोजर सुबह 9:00 बजे जहांगीर इलाके में पहुंच गए थे। मौके पर पहुंची दिल्ली नगर निगम की टीम की ओर से कार्रवाई शुरू की जाने से पहले दिल्ली पुलिस के साथ अर्ध सैनिक बलों द्वारा पहले इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। इसके बाद दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर अवैध निर्माण ध्वस्त करने लगा।
इसी बीच कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए अदालत की चौखट पर पहुंच गए। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीवी सुरेंद्रनाथ और प्रशांत भूषण ने अदालत में पक्ष रखा। दुष्यंत दवे ने निगम की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर भेजने से पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही पूरी तरह से अवैध है। इस पर चीफ जस्टिस एन वी रमना की बेंच में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत की ओर से कहा गया है कि दूसरे मामले के साथ ही कल इस मामले पर भी सुनवाई की जाएगी। अदालत की ओर से बृहस्पतिवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि अदालत के आदेश के बाद भी जेसीबी से दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही कुछ एक क्षेत्रों में लगातार जारी रही। दिल्ली नगर निगम के दस्ते ने कुछ अवैध निर्माण यह कहते हुए गिरा दिए हैं कि उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी अभी तक नहीं मिली है।