सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर के बाद SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर के बाद तय समय सीमा के भीतरी भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डाटा चुनाव आयोग को भेज दिया है।कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 12 मार्च को कामकाजी घंटे खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे। एसबीआई ने मंगलवार शाम पांच बजे तक पूरा डेटा निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बीते दिन सोमवार को बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समय सीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट नेआदेश दिया था कि एसबीआई 12 मार्च को कामकाजी घंटे खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे। एसबीआई ने मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक पूरा डेटा निर्वाचन आयोग को भेज दिया।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। अब एसबीआई द्वारा डेटा भेजे जाने के बाद चुनाव आयोग को यह 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। बेंच ने एसबीआई को नोटिस देते हुए कहा था कि यदि बैंक उसके निर्देशों और समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है तो शीर्ष अदालत अपने 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।