प्रयागराज। कोरोना संक्रमण महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 26 अप्रैल तक 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जिन शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।उनमें वाराणसी‚ कानपुर नगर‚ प्रयागराज‚ लखनऊ और गोरखपुर जिला शामिल है। यह वह जिले हैं जो कोरोनावायरस से ज्यादा प्रभावित हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दे कि हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए जाएंगे। किसी भी सामाजिक फंक्शन और आयोजन को 26 अप्रैल तक अनुमित नहीं होगी। जो शादियां पहले से तय हैं उन्हें संबंधित जिले के जिलाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। यहां केवल 25 लोगों के ही आने की अनुमित होगी कोर्ट ने आदेश का पालन करने के लिए यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं।