15 दिन के लिए निलंबित हुआ राजपुर रोड स्थित सर्किल बार का लाइसेंस

Astitva Times Desk
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आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि; किसी भी हद तक जाएगा जिला प्रशासन

बार में जंगलिंग फायर के दौरान लगी थी आग; डीएम ने टीम गठित कर कराई संयुक्त जांच

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर के राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में हुई आगजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इस घटना की जांच जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर/ प्रभारी अधिकारी आबकारी हरी गिरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर करवाई है। आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि का मंत्र लिए जिला प्रशासन अपने सख्त रुख पर कायम है ताजा मामला राजपुर रोड स्थित सर्किल बार का है जहां आयोजकों की लापरवाही से आगजनी की घटना हो गई सुरक्षा मानकों की पूर्ण तरह अहवेलना करना प्रकाश में आया जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने बार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर घटना की जांच कराई जांच में मानको का उल्लंघन एवं घोर लापरवाही सामने आई जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

संयुक्त जांच टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि राजपुर रोड़ स्थित सर्किल बार एफ0एल0-7 बार में तृतीय तल के हॉल में जिसमें घटना के समय लगभग 40-50 लोगों की भीड़ मौजूद थी, दो बार मैन Juggling & Fire show का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आग से खेला जा रहा था तथा इस दौरान दो बार मैन झुलस गये। इस कृत्य से वहां मौजूद सभी लोगों के आग मे झुलसने की सम्भावना थी एवं बड़ी आगजनी की घटना घटित हो सकती थी, हॉल की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों का कार्य किया गया है, जिससे मौके पर आग का बहुत बड़ा रूप लेने की प्रबल सम्भावना थी।

बार मैनों को मुख्यतः शराब परोसने के प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जाता है, जबकि सर्किल एफ0एल0-7 बार में नियमों का उल्लंघन कर अन्य ऐसे कार्य हेतु प्रयोजन में लाया जा रहा था जिस हेतु वे दक्ष नहीं थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बार अनुज्ञापन में दी गयी शर्तों का उल्लंघन किया गया है, आयोजकों की इस घोर लापरवाही से वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की जनहानि हो सकती थी एंव दो बार मैन जो इस Fire show के प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुये है, के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। सभी तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा-34 (b) & (e) “Power to cancel or suspend the License etc” के अनुपालन के विरूद्व बार लाइसेंस 15 दिन के लिए निलम्बन कर दिया गया है।

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