अस्तित्व टाइम्स
देहरादून। नगर निगम चुनाव मे वार्ड नंबर 03 राँझावाला से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल क्षेत्री के नामांकन मे आपत्ति भाजपा प्रत्याशी शशिकांत तिवारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर दी गई थी कि अनिल क्षेत्री द्वारा नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है जिसका नामांकन नियमानुसार निरसत होना चाहिए। रिटर्निंग अफसर द्वारा यह स्वीकार किया कि अनिल क्षेत्री द्वारा अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति की भूमि कब्जा रखी है जो ग्राम सभा द्वारा आवंटन की गई थी। आपत्ति का निस्तारन करते हुई निगम से विस्तृत जांच आख्या मंगवाई गयी थी क्योंकि उक्त शिकायत पृथक से जांच का विषय है।
इसी निर्देश के क्रम मे नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे को लेकर जांच कमेटी बनाई गई जिसके द्वारा रिपोर्ट दी गयी कि अनिल छेत्री के द्वारा नगर निगम की ढांग भूमि पर अवैध निर्माण कर घर के ठीक नीचे 15 मीटर दूरी पर पाया अवैध कब्जा किया गया है जो कि ग्राम रायपुर की सभूमि खसरा नo 513/2 भखाता संख्या 1421 पर खतौनी मे ढांग (नगर निगम ) दर्ज कागजात है जो कि वर्ष 2018 मे नए परिसीमन के पश्चात नगर निगम मे निहित हो गयी है । जाँच आख्या में स्पष्ट पाया गया है कि उक्त विवादित सोकपिट अनिल छेत्री द्वारा अपने मकान के ठीक नीचे बनाया गया है जो निगम की भूमि खसरा संख्या 513/2 में है और ढांग के रूप मे दर्ज है व नगर निगम के प्रबंधन मे है। जिसका मतलब ये है कि अनिल छेत्री का नगर निगम भूमि पर अवैध कब्जा है। आपत्तिकर्ता द्वारा संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि अब वो इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग एवं नगर विकास विभाग में करेंगे क्योंकि शासन को इस आधार पर किसी की भी सदस्यता ओर निर्वाचन निरस्त करने का अधिकार है और ऐसा व्यक्ति चार साल तक निर्वाचन में भाग नही ले सकता ऐसी व्यवस्था नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 83 में है। अब यह देखना है कि क्षेत्री का भविष्य क्या होता है?