RBI ने PNB, सोडेक्सो, Phone पे सहित 6 कंपनियों पर लगाया ₹5.78 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

MS Malik
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएनबी, सोडेक्सो और फोनपे सहित 6 इकाइयों पर नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर 5.78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली कानून, 2007 की धारा 30 के तहत इन इकाइयों पर नियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है।

पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर बाकी पांचों गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान उत्पाद जारी करने वाली इकाइयां हैं. पीपीआई का इस्तेमाल सामान और सेवाओं की खरीद के साथ दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को पैसा देने-लेने में किया जाता है. आरबीआई ने सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लि, मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लि, क्विक सिलवर सोल्यूशंस प्राइवेट लि, फोनपे प्राइवेट लि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि और पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया है।

सोडेक्सो पर सर्वाधिक 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि पीएनबी और क्विक सिलवर सोल्यूशंस पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं फोनपे पर 1.39 करोड़ रुपये और मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर 34.55 करोड़ रुपये, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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