उत्तराखंड: OBC आरक्षण विधेयक को मंजूरी के बाद नगर निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ

MS Malik
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देहरादून। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण के आध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते दिन ही विधि विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही अपनी कानूनी राय के लिए राजभवन को भेज दिया था। इस अध्यादेश पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश पर राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार नगर निकाय चुनाव की ओर आगे बढेगी। अब सरकार अध्यादेश के आधार पर ही निकायों का आरक्षण तय करेगी। निकायों का आरक्षण तय कर लिया जाएगा उसके बाद जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी।अपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आरक्षण का विषय रखा जाएगा।

इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो कार्यक्रम जारी किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन ओबीसी आरक्षण ही था जिसका रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए अब कभी भी निकाय चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि निकायों के आरक्षण में लगभग एक हफ्ते का समय लग सकता है। इसके बाद लगभग तीन दिन में आपत्तियों के लिए जनता को समय दिया जाएगा। सभी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए राज्य निर्वचन आयोग को आरक्षण की सूची भेजी जाएगी।

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