तय समय पर होंगे निकाय चुनाव, हाईकोर्ट में बोले महाधिवक्ता

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जसपुर निवासी याचिकाकर्ता अनीस अहमद को तय समय के भीतर चुनाव को लेकर सरकार की नियत पर संदेह. चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रूख

जसपुर निवासी अनीस अहमद एवं नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की थी।

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट में नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे। पूर्व में निर्धारित समयावधि छह माह के भीतर नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। महाधिवक्ता की ओर से दिए गए इस वक्तव्य के बाद मुख्य न्यायाधीश रितू बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया।

जसपुर निवासी मोहम्मद अनस, नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश 9 जनवरी 2024 के अनुसार महाधिवक्ता ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी हो जाएगी और निकायों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10 ए (4) के तहत छह माह की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

वही, एक याचिकाकर्ता जसपुर निवासी मोहम्मद अनीस ने बताया कि ऐसा लगता है कि सरकार हाईकोर्ट को गुमराह कर रही है। ऐसा लगता है कि सरकार का चुनाव कराने का अभी कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि दो-चार दिन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।