देहरादून। चकराता रोड स्थित एलआईसी बिल्डिंग का सुप्रीमकोर्ट ने जितना हिस्सा खाली कराने का आदेश दिया है, उसमें आज कार्रवाई की जाएगी।
आज 11:00 बजे से शुरू होगी कार्रवाई।
लंबे समय से इसे खाली कराए जाने की कवायद एलआईसी कर रहा है, एलआईसी बिल्डिंग जर्जर भवन श्रेणी में है।
पहले चरण में 14 संपत्तियां (आवास और दुकानें) खाली कराई जानी हैं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है।
बीते दिनों 21 सितंबर की तिथि तय की गई थी।