राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी।
लखनऊ। यूपी के गृह विभाग ने गैरकानूनी धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। इस मसौदे को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भी भेज दिया गया था।
विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें ‘लव जिहाद’ शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है।
मंगलवार सुबह यूपी कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने भी कहा कि दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रूप से धर्मांतरण को लेकर है।
जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि ‘लव जिहाद’ पर हमारी रिपोर्ट में अवैध धर्मांतरण रोकने की व्यवस्था है। गलत विवरण या किसी भी प्रलोभन के माध्यम से किया जाने वाला कोई भी धार्मिक रूपांतरण को अवैध माना जाएगा और इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है।
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